Sandeep Singh Anticipatory Bail Accepted| हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को बड़ी राहत, चंडीगढ़ कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ कोर्ट से बड़ी राहत; जूनियर महिला कोच को धक्का, देखें क्या हुआ?

Sandeep Singh Anticipatory Bail Accepted

Sandeep Singh Anticipatory Bail Accepted Haryana Female Coach Harassment

Sandeep Singh Anticipatory Bail Accepted: एक जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संदीप सिंह को मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। संदीप सिंह ने गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। माना जा रहा था कि, चंडीगढ़ कोर्ट की तरफ से संदीप सिंह की यह याचिका खारिज की जा सकती है लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

बताया जाता है कि, मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम यानि SIT भी संदीप सिंह को अग्रिम जमानत दिये जाने का विरोध कर रही थी। फिलहाल, कोर्ट के इस फैसले से सबसे बड़ा धक्का जूनियर महिला कोच को लगा है। बताया जा रहा है कि, चंडीगढ़ कोर्ट के इस फैसले के विरोध में जूनियर महिला कोच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेगी।

दिसम्बर 2022 में दर्ज हुआ केस

बता दें कि, चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले साल दिसम्बर में जूनियर महिला कोच की शिकायत पर संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था और चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी। क्योंकि यह मामला काफी हाईप्रोफाइल है। एसआईटी मामले को लेकर मंत्री संदीप सिंह से पहले घंटों पूछताक्ष भी कर चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट में संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

354 और 354बी में गिरफ्तारी का डर?

बताया जा रहा है कि, मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी धारा- 354 और 354बी के तहत गिरफ्तारी होने का डर है। धारा- 354 गैर जमानती धारा है और इसमें एक से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। यह धारा तब लगती है जब कोई किसी महिला की इज्जत भंग करने के इरादे से उसके साथ जबरदस्ती करता है। जबकि धारा 354बी तब लगाई जाती है जब कोई किसी महिला को निर्वस्त्र करने या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। यह भी गैर जमानती धारा है और इसके तहत सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

संदीप सिंह के मामले में धारा- 509 भी जोड़ी गई

बताया जाता है कि, चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने जांच के दौरान जहां धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था तो वहीं जांच के बाद पुलिस ने धारा- 509 और जोड़ दी है। यानि चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को 509 के तहत भी आरोपी बनाया है। इस धारा में इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा किसी महिला से यौन उत्पीड़न का आशय करना, उसे इसके लिए मानसिक रूप से प्रेरित करना. जैसे मोबाइल या इंटरनेट पर ऐसी कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव या फिर याचना (जो अश्लील, कामुक, गंदी, अभद्र हो) की जाये। इस धारा में कठोर सजा का प्रावधान है।

संदीप सिंह पर महिला कोच का क्या आरोप है?

पुलिस के सामने महिला कोच ने संदीप सिंह को लेकर चौंकाने वाली कई बातें बताईं थीं। महिला कोच ने संदीप सिंह पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिला कोच का कहना था कि, संदीप सिंह उससे अश्लील बातें करते थे और उसे बुरी नजरों से देखते थे। संदीप सिंह ने कई बार उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की और उसके साथ बलपूर्वक जबरदस्ती की। यहां तक की उसके कपड़े भी फाड़े।

जनवरी में छोड़ दिया था खेल विभाग

मालूम रहे कि, महिला कोच के बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोपों के बाद संदीप सिंह ने खेल विभाग छोड़ दिया था। संदीप सिंह ने इसी साल 1 जनवरी को खुद से खेल मंत्री का पद छोड़ने की बात कही थी। संदीप सिंह ने कहा था कि उनपर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनकी छवि खराब हो रही है। इसलिए उन्होंने खेल मंत्री का पद खुद छोड़ने का फैसला किया है. उन्होंने सीएम को खेल मंत्री का पद सौंप दिया है।